मसूरी। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने उच्च न्यायालय नैनीताल ने नोटिफिकेशन आटोमैटिकफिटनेससेंटर की अनिवार्यता के प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाने के आदेश पर खुशी व्यक्त की व न्यायालय के आदेश को जनहित में बताया।
मालूम हो कि उत्तराखंड परिवहन सचिव अरविंद हयांकी ने आदेश देकर आटोमेटिक फिटनेस सेंटर सांई धाम भानियावाला माजरी देहरादून व उधम सिंह नगर की अनिवार्यता एवं भारत सरकार के नोटिफिकेश्ज्ञन आटोमेटिक फिटनेससेंअर की अनिवार्यता पर उच्च न्यायालय में भगवान सिंह पंवार ने रिट डाली थी जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इसमें अधिवक्ता विश्व प्रताप बहुगुणा ने अपनी अकाटय दलील दी। जिस पर न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार का पक्ष सुनने के बाद जन हित में निर्णय देकर इस आदेश पर रोक लगा दी। व उत्तराख्ंाड परिवहन सचिव को आदेशित किया कि पूर्व की भांति आरटीओ कार्यालयों में ही फिटनेस की जाय। इस मौके पर रिट दायर कर्ता भगवान सिंह पंवार, उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार व दून टेªवल एसोसिएशन के दीपक भटट भी मौजूद रहे।