मालरोड पर हो रहे निर्माण को बंद न किया तो उच्च न्यायालय जायेंगे

उत्तराखंड जन समस्या मसूरी

मसूरी

माल रोड कुलड़ी क्षेत्र एवं इंद्रमणि बडोानी चैक पर निर्माण हो रहा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन के अनुसार मालरोड पर किसी भी प्रकार का निर्माणा नहीं किया जा सकता। जबकि खुले आम मालरोड पर अतिक्रमण किया जा रहा है।
अधिवक्ता मनोज शैली ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर मालरोड पर हो रहे इन निर्माणों के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि यह उनके संज्ञान में नहीं है। जबकि सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार इस प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित और हतोत्साहित किया गया है। सर्वाेच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग केवल मार्ग के लिए किया जाना है। सर्वाेच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने निम्नलिखित उद्धरणों में नगर बोर्ड, मंगलौर बनाम महादेवजी महाराज का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। एआईआर 1965 एससी 1147, बॉम्बे हॉकर्स यूनियन बनाम बॉम्बे नगर निगम, 1985 3 एससीसी 528 और ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम और राज मणि बनाम यूपी राज्य और दूसरा 1994 और सुनीता बनाम उत्तराखंड राज्य 24083/2018। इसके बाद, सार्वजनिक मार्ग के लिए बनी सार्वजनिक सड़क पर कोई खोखे, मूर्ति या संरचना नहीं बनाई जा सकती है। सार्वजनिक सड़क पर किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। जबकि वैधानिक नगरपालिका व प्राधिकरण होने के नाते सर्वाेच्च न्यायालय और कई राज्यों के उच्च न्यायालयों के आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्होंने मांग की कि बिना अनुमति के मालरोड पर किए जा रहे अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हटाया जाय। अन्यथा नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट दायर करने सहित कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

Spread the love