देहरादून
कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने को अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा संघ के अध्यक्ष सन्दीप पाण्डेय के नेतृत्व में संघ के सदस्यों ने पुरानी पेंशन प्रकरणों हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति (पुरानी पेंशन योजना विषयक) के अध्यक्ष डाॅ0 हरक सिंह रावत को ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के अध्यक्ष डा हरक सिंह को अवगत कराया गया कि अर्थ एवं संख्या विभाग में कार्यरत सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों की वर्ष 2004 में भर्ती हेतु विज्ञापन लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा पेंशन युक्त सेवा विज्ञप्ति जारी की गयी थी। इसी प्रकार वर्ष 2005 में अर्थ एवं संख्याधिकारी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति भी पेंशन युक्त सेवा हेतु जारी की गई थी तथा बाद में चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा किए गये अनावश्यक विलम्ब के कारण नियुक्ति वर्ष 2006 से 2009 तक किया गया जिसके कारण चयनित अभ्यार्थियों से .2005 के उपरान्त नियुक्ति प्राप्त हुई। शासन द्वारा उक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया गया। सेवा शर्तों में तथा नियुक्ति पत्र आदि में भी किसी भी प्रकार से पुरानी पेंशन का लाभ न दिए जाने का उल्लेख नहीं है तथा शासन द्वारा आतिथि तक उक्त विज्ञापन का संशोधन भी जारी नहीं किया गया है।
उŸाराखण्ड उच्च न्यायलय नैनीताल तथा इलाहाबाद उच्च न्यायलय द्वारा प्रकरण पर सुनवाई कर निर्णय लिया गया है कि विज्ञप्ति में दर्शायी गई शर्तों को शासन/सरकार द्वारा किया लागू किया जा सकता
डाॅ0 हरक सिंह रावत ने ाइस प्रकरण को समिति के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।
ज्ञापन देने वालों में अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा संघ के अध्यक्ष संदीप पाण्डेय के अलावा रितेश शर्मा और योगेन्द्र सिंह रौथाण आदि उपस्थित थे।
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