भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए ‘न्याय’ को सुरक्षित किए जाने वाली पहली सुपुर्दगी के रूप में मान्यता देती है। एक सफल और जीवंत लोकतंत्र की पहचान यह है कि प्रत्येक नागरिक को न केवल न्याय की गारंटी दी जाए, बल्कि वह भी ऐसा जो न्यायसंगत हो। यह देश को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए बाध्य करता है जहां न्याय-वितरण को एक संप्रभु कार्य के रूप में नहीं बल्कि नागरिक-केंद्रित सेवा के रूप में देखा जाता है। वैश्विक महामारी ने लोगों की पीड़ा को कम करने में कानूनी सहायता संस्थानों की भूमिका को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्याय विभाग और नालसा ने दिनांक 17 सितंबर 2021 को कानूनी सहायता को मुख्यधारा में लाने और प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय तक पहुंच की आकांक्षा को साकार करने के लिए एक विशेष अखिल भारतीय अभियान चलाया है।
जैसा कि देश “आजादी का अमृत महोत्सव” मना रहा है, न्याय विभाग ने टेली-लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में “एक पहल/एक पहल” अभियान शुरू किया। टेली लॉ का माध्यम प्रभावी रूप से पैनल वकीलों द्वारा लाभार्थियों को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करने वाले लाभार्थियों को पूर्व-मुकदमे संबंधी सलाह/ परामर्श प्रदान करता है।
5480 लाभार्थियों के पंजीकरण लॉगिन के साथ इस लॉगिन अभियान में लाभार्थियों के दैनिक औसत पंजीकरण की तुलना में 138% की वृद्धि दर्ज की गई। सीएससी में क्षेत्रीय भाषाओं में 25000 से अधिक बैनर कानूनी सलाह सहायक केंद्र के रूप में प्रदर्शित किए गए।