मसूरी
पहाड़ों की रानी की सैर करने से पहले सैलानियों को 72 पहले की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके बाद ही मसूरी की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा। जिलाधिकारी डा आशीष श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोविड नियमों के अनुपालन में प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और प्रवेश से पहले 73 पूर्व की निगेटिव रिपोर्ट पेश करने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा। अन्यथा आपदा प्रबंधन महामारी एक्ट और भारतीय दंड संहिता व अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
काबिलेगौर है कि गत सप्ताह प्रदेश में पर्यटक स्थलों में भारी संख्या मे सैलानी पहुंचने लगे थे। जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा था। इसी के मध्यनजर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए है।