हाई कोर्ट ने दिए चार धाम यात्रा सशर्त खोलने के निर्देश

उत्तराखंड

नैनीताल

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को सशर्त  खोलने की अनुमति दे दी है। जिसमें चार धाम यात्रा आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले कोविड- नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चार धाम यात्रा कोरोना के चलते यात्रा स्थगित थी। चार धाम यात्रा के स्थगन से उत्तराखंड की आर्थिकी पर काफी बड़ा असर पढ़ा है। चार धाम यात्रा रोक देने से लोगों में काफी नाराजगी है।जो लोग चार धाम यात्रा खोले जाने का समर्थन कर रहे थे उनका तर्क था कि अगर भीषण कोरोना का है कुंभ मेला आयोजित हो सकता था तो फिर चार धाम यात्रा क्यों रोकी गई। चार धाम यात्रा को लेकर कांग्रेसी भी लाल हो गई थी और चार धाम यात्रा को खोले जाने की मांग कर रही थी । यात्रा को लेकर सरकार भी संशय में थी जबकि सरकार के ही लोग यात्रा खोलने के पक्ष में थे लेकिन पार्टी अनुशासन के कारण चुप्पी साधे हुए थे। ऐसे में नैनीताल हाईकोर्ट ने सशर्त यात्रा खोलने की अनुमति दे दी है।
जैसा कि सभी जानते हैं की हाईकोर्ट ने 26 जून को कोरोना संक्रमण के खतरे और राज्य सरकारी की आधी-अधूरी तैयारियों के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी जिसके बाद जुलाई में धामी सरकार चार हफ्ते की हाईकोर्ट स्टे के खिलाफ एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन जुलाई-अगस्त दो माह बीत जाने के बाद भी सरकारी वकील मामले की लिस्टिंग तक नहीं करा पाए।

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