मसूरी
उप जिलाधिकारी कार्यालय में दीपावली के मध्यनजर पटखों की बिक्री करने पर नगर पालिका ईओ की अध्यक्षता में व्यापार संघ के साथ बैठक की। एसडीएम मनीष कुमार बैठकक में वीडियो कांफ्रेेस के माध्यम से जुडज्ञ़े व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो व्यापारी पटाखे बेचना चाहते हैं वह नियमानुसार आवेदन करें वहीं यह भी कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखे न बेचे वरना ऐसे व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में अवगत कराया गया कि जो व्यापारी पटाखे बेचना चाहते हैं वह 30 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं, व उसके बाद 31 अक्टूबर को अनुमति दी जायेगी। वहीं कहा कि पटाखे एक नवंबर से 5 नवंबर तक ही बेचे जा सकेंगे। आतिशबाजी लाईसेंस सुरक्षित स्थान चिन्हित करने के बाद मिलेगा जिसका लाइसेंस अग्निशमन विभाग की अनुमति के बाद दिया जायेगा। दुकान के बाहर आतिशबाजी लाईसेंस की प्रति लगानी जरुरी होगी व आतिशबाजी लाईसेंस आवेदक की दुकान व उसके आस पास ज्वलनशील पदार्थ न हो। बैठक में बताया गया कि आतिशबाजी का लाईसेंस दुकान के पक्के भवन की छत के नीचे ही दिया जायेगा कोई सड़क के किनारे पटाखे नहीं लगायेगा व जिन्हें लाइसेंस दिया जायेगा उनके पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। बैठक में नगर पालिका ईओ आशुतोष सती, व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवााल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा, नागेंद्र उनियाल, फायर व पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।