1869 में से 1355 मतदाता आपत्ति के सापेक्ष साक्ष्य पेश नही कर पाए

मसूरी

नगर निकाय निर्वाचक नामावली आपत्ति सुनवाई में 1869 में 514 ही उपस्थित हुए,
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नगर पालिका निर्वाचन नामावली सूची में हाई कोर्ट के आदेश पर की गई सुनवाई पूरी हो गई है। इसके बाद अब कोई सुनवाई नहीं की जायेगी। लेकिन जिनके नाम ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में हैं उन्हें दस दिन का समय दिया गया है ताकि वे नाम वहां से कटवा दे तो उनका नाम मतदाता सूची में रखा जायेगा।
नगर पालिका सभागार में सुनवाई के बाद एसमडीएम डा. दीपक सैनी ने बताया कि 15 मई से 22 मई तक नगर पालिका मतदाता सूची में लगी आपत्तियों की सुनवाई की गई जिसमें 1869 मतदाताओं पर यश गुप्ता ने आपत्ति लगाई थी, इस क्रम में 15 से 18 तक वार्ड वाइज सुनवाई की गई व तीन दिन अतिरिक्त दिए गये। सुनवाई के दौरान 514 मतदाता उपस्थित हुए। जिसमें 276 पर लगी आपत्तियों को दस्तावेज प्रस्तुत करने पर खारिज किया गया जबकि 238 के नाम ग्राम पंचायत की सूची में होने पर उन्हें दस दिन का समय नाम कटाने को दिया गया है। अगर वह नाम कटा लेते है तो उनका नाम नगर पालिका निर्वाचन नामावली में यथावत रखा जायेगा व नाम न कटवाने पर उनका नाम नगर पालिका मतदाता सूची से काट दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 1869 मतदाताओं में से 1355 को साक्ष्यों के अभाव में निरस्त कर दिया गया है। उनकी साक्ष्यों के आधार पर दो दिनों में छंटनी की जायेगी व उसके बाद जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जायेगी। जो लोग अनुपस्थित रहे हैं उनकी जांच कर निस्तारण किया जायेगा उन पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी।

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